जौनपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल की कड़ी कैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

जौनपुर

जौनपुर जनपद के अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक पुराने मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

जौनपुर जनपद के अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक पुराने मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।

शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म

मामला सरपतहा थाना क्षेत्र का है, जहाँ पीड़िता ने 6 मार्च 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक, गांव के ही विनोद बिंद ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ करीब छह महीने तक शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान जब पीड़िता गर्भवती हो गई, तो आरोपी अपने वादे से मुकर गया और शादी करने से साफ इनकार कर दिया।

दोस्त भी था वारदात में शामिल

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि इस कृत्य में विनोद का दोस्त मायाराम बिंद भी शामिल था, जिसने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट और शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चंद्र पाल द्वारा पेश किए गए गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी पाया।

अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए समाज में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 

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