हापुड़
हापुड़: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की लापरवाही एक परिवार को उस वक्त भारी पड़ गई जब बस खराब होने के कारण वे एक महत्वपूर्ण शादी समारोह में शामिल नहीं हो सके। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

हापुड़: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की लापरवाही एक परिवार को उस वक्त भारी पड़ गई जब बस खराब होने के कारण वे एक महत्वपूर्ण शादी समारोह में शामिल नहीं हो सके। इस मामले में उपभोक्ता अदालत ने रोडवेज को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए यात्री को मुआवजा देने का आदेश सुनाया है।
जानकारी के अनुसार, एक परिवार हापुड़ से दिल्ली जाने के लिए रोडवेज बस में सवार हुआ था। परिवार ने चार टिकटों के लिए कुल 280 रुपये का भुगतान किया था, लेकिन रास्ते में बस खराब हो गई। बस खराब होने के चलते परिवार बीच रास्ते में ही फंसा रह गया और अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सका, जिसके कारण वे गंतव्य पर आयोजित शादी समारोह में शामिल होने से वंचित रह गए।
पीड़ित परिवार ने इस मामले की शिकायत न्यायालय में की थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि यात्रा अधूरी रहने से परिवार को मानसिक और आर्थिक क्षति पहुंची है। अदालत ने रोडवेज विभाग को फटकार लगाते हुए पीड़ित परिवार को 5000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले ने यात्रियों के अधिकारों के प्रति एक कड़ा संदेश दिया है।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) April 10, 2026























