समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री आजम खान हेट स्पीच मामले में कोर्ट से बरी

ब्यूरो रिपोर्ट

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को एक हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण) मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को एक हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण) मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज, मंगलवार को MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आजम खान को बरी कर दिया।

बताते चले की आजम खान को हेट स्पीच मामले में बरी कर दिया गया है। आजम खान आज एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे। सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण के केस में आज अदालत का फैसला आया है।

2019 लोकसभा चुनाव का मामला

सपा नेता आजम खान वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी थे। इस दौरान सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में उन्होंने 23 अप्रैल को चुनावी सभा की थी। जिसके अगले दिन यानी 24 अप्रैल 2019 को सहायक रिटर्निंग आफीसर एवं तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने सिविल लाइंस कोतवाली में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद आज MP-MLA कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और आजम खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस फैसले से समाजवादी पार्टी खेमे में खुशी का माहौल है।

 

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