सिद्धार्थनगर
आज शुक्रवार को गैर इरादतन हत्या के आरोपी को 5 साल की सजा सुनाने के साथ-साथ सिद्धार्थनगर कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट
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सिद्धार्थनगर में जिला मॉनिटरिंग सेल और थाना खेसरहा पुलिस की पैरवी से गैर इरादतन हत्या के एक मामले में आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. रफी द्वारा सजा सुनाया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत यह कार्रवाई की गई।
मिली जानकारी अनुसार,आरोपी मिथुन पुत्र अमीरख माझी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया।
आरोपी बिहार के गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के सिधौरा टोला उत्तमपुर का रहने वाला है। वह फिलहाल खेसरहा के दनियापार में खान ब्रिक फील्ड में रह रहा था। उक्त मामला थाना खेसरहा में दर्ज केस नंबर 62/2022 से जुड़ा है।























