Voice Of News 24
27 Apr 2024 14:19 PM
जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी है. हाई कोर्ट ने उनकी सात साल की सजा पर रोक लगा दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया. अपहरण और रंगदारी मामले में धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हुई थी. बता दें कि धनंजय सिंह ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात साल की सजा पर रोक लगाने से इंकार किया है. हालांकि कोर्ट ने धनंजय सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. सजा पर रोक नहीं लगाने से धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. कोर्ट ने क्रिमिनल अपील पर बहस पूरी होने के बाद 25 अप्रैल को फैसला सुरक्षित किया था.
बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले के साथ 7 साल की सजा को बरकरार रखा है.जौनपुर की MP/MLA कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी. सजा को रद्द करने की मांग कोर्ट ने खारिज की है. जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने जमानत दी है.
अपहरण कांड में धनंजय सिंह को बहुत बड़ी राहत मिली है. फिलहाल धनंजय को जमानत लेकिन सजा बरकरार रहेगी.


















