Voice of news 24
03 Aug 2023 10:55AM
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे जारी रहेगा. कोर्ट ने वाराणसी की अदालत के फ़ैसले को बरकरार रखा और मस्जिद कमेटी की याचिका को ख़ारिज कर दिया है.मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी की अदालत के एएसआई से सर्वे किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी.मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी की अदालत के एएसआई से सर्वे किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी.
21 जुलाई
- वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किए जाने का आदेश दिया था. ये सर्वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को करने के लिए कहा गया.
24 जुलाई
- सुबह 7 बजे एएसआई की टीम ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे करने के लिए पहुंची. सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष के वकील भी शामिल रहे.
- एएसआई की टीम ने मस्जिद की ईंटों का नाप लिया, मिट्टी का सैंपल लिया गया. परिसर की तस्वीरें खींची गई, वीडियोग्राफी हुई.
- मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे का बहिष्कार किया. मस्जिद कमेटी बोली- मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे में सर्वे नहीं होना चाहिए.
- दोपहर को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाई और मुस्लिम पक्ष से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा.
26-27 जुलाई
- मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और वाराणसी की अदालत के सर्वे किए जाने वाले आदेश को चुनौती दी. मुस्लिम पक्ष की मांग है कि सर्वे पर रोक लगाई जाए. दो दिन केस की सुनवाई हुई.
- कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि फैसला आने तक सर्वे पर रोक लगी रहेगी.
हिंदू पक्ष का दावा- ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, मंदिर हैं. मंदिर के अंदर शिवलिंग है, कई मूर्तियां हैं.
मुस्लिम पक्ष का दावा- जिसे शिवलिंग बता रहे हैं, वो फव्वारा है.























