महराजगंज: मतदान के दिन जिले में बंद रहेंगी शराब की दुकानें, डीएम ने जारी किया ‘ड्राई डे’ का सख्त आदेश

महराजगंज

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए महराजगंज जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए महराजगंज जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने मतदान दिवस यानी 23 अक्टूबर को मतदान समाप्ति तक जनपद की समस्त शराब, बीयर और भांग की दुकानों को पूर्णतः बंद रखने का आदेश जारी किया है।

देशी-विदेशी मदिरा समेत सभी दुकानें रहेंगी पूरी तरह बंद

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जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मतदान की निष्पक्षता और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिले की सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर शॉप, मॉडल शॉप तथा भांग की थोक एवं फुटकर दुकानों पर बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।

अवैध बिक्री पर रहेगी पैनी नजर, नहीं मिलेगा कोई मुआवजा

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बंदी अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा बिक्री या भंडारण पाए जाने पर संबंधित अनुज्ञापियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, इस बंदी अवधि के लिए शराब कारोबारियों को किसी भी प्रकार का प्रतिपूर्ति (कंपनसेशन) लाभ या छूट देय नहीं होगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने आबकारी विभाग और संबंधित पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर आदेश का अक्षरशः व कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के सख्त निर्देश दिए हैं।

 

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