बुलंदशहर
बुलंदशहर जनपद की एक अदालत ने 13 साल पुराने डकैती के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बुलंदशहर जनपद की एक अदालत ने 13 साल पुराने डकैती के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय एफटीसी-02 के न्यायाधीश मनोज कुमार शासन ने अभियुक्त मोनू, महेश और रनवीर को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
क्या था पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 4 दिसंबर 2013 की है। खुर्जा नगर के मोहल्ला कलन्दरगढ़ी निवासी इन तीनों बदमाशों ने वादी महमूद हसन के घर में घुसकर हथियारों के बल पर सोने-चांदी के जेवरात लूट लिए थे। पुलिस ने गहन जांच के बाद जुलाई 2014 में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
प्रभावी पैरवी से मिली सफलता
इस मामले में सरकारी अभियोजक भूपेन्द्र सिंह राजपूत ने प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों और साक्ष्यों को अदालत के समक्ष मजबूती से रखा। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने माना कि अभियुक्तों ने जघन्य अपराध किया है। अर्थदण्ड न भरने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस फैसले से पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है ।
महराजगंज: न्याय के लिए भटक रहा है सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता का परिवार@Uppolice @maharajganjpol @DmMaharajganj https://t.co/2Ka0DLwvd2
— Voice of News 24 (@VOfnews24) February 24, 2026





















