बलरामपुर: यूरिया की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, खाद विक्रेता का लाइसेंस निलंबित

बलरामपुर

बलरामपुर जनपद में उर्वरकों की कालाबाजारी और निर्धारित दर से अधिक वसूली करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बलरामपुर जनपद में उर्वरकों की कालाबाजारी और निर्धारित दर से अधिक वसूली करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन के निर्देश पर कृषि विभाग ने गैसड़ी विकास खंड में सरकारी रेट से महंगी खाद बेचने वाले एक विक्रेता का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

अधिक मूल्य वसूलने पर गिरी गाज जिला कृषि अधिकारी को शिकायत मिली थी कि ग्राम गुलरिहा अहरौली स्थित ‘मैसर्स किसान सेवा केन्द्र’ के प्रोपराइटर रमेश यादव यूरिया की बिक्री तय सरकारी दर से अधिक मूल्य पर कर रहे हैं। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश-1985 के उल्लंघन में विक्रेता का प्राधिकार पत्र (DAO/BLP/1650) निलंबित कर दिया।

30 दिन में देना होगा स्पष्टीकरण प्रशासन ने दुकान के शेष स्टॉक को सील करने के निर्देश दिए हैं। दोषी विक्रेता को अपना पक्ष रखने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है, संतोषजनक उत्तर न मिलने पर लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी ने चेतावनी दी है कि किसानों का शोषण करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

 

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