Voice Of News 24
22 Aug 2024 22:50
नौतनवां (महराजगंज)
महराजगंज जनपद के नौतनवां एसएसबी जवानों के शिविर में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के साथ अन्य नियमों के संबंध में क्षेत्रीय वन अधिकारी आरपी सिंह ने दी जानकारी। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

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महाराजगंज: ठूठीबारी कोतवाली के ग्राम सभा गड़ौरा मे आज शाम को ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल की आमने-सामने टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया स्थानीय लोगों की मदद से एंबुलेंस के माध्यम से सीएचसी निचलौल लाया गया। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया pic.twitter.com/GhYoPtvnN8
— Voice of News 24 (@VOfnews24) August 22, 2024
सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर बना दिया है। जिससे अपराधियों के मन में दहशत बना रहे, और अपराध करने से पहले कई बार सोचे।

















