निघासन
लखीमपुर खीरी जनपद के निघासन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने एक पीड़ित की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और एससी-एसटी एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

लखीमपुर खीरी जनपद के निघासन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने एक पीड़ित की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और एससी-एसटी एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।
दर्ज एफआईआर के अनुसार, घटना रविवार, 12 अप्रैल 2026 की रात करीब 10:00 बजे की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अगले ही दिन 13 अप्रैल 2026 की रात 11:06 बजे (एफआईआर संख्या 0116) आधिकारिक रूप से मामला दर्ज कर लिया।
पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115(2), 352, और 351(3) के तहत केस दर्ज किया है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(va), 3(1)(द) और 3(1)(ध) भी लगाई गई हैं।
निघासन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली प्रशासन का कहना है कि मामले में पूरी तरह निष्पक्ष जांच की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस ने पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का पूर्ण आश्वासन दिया है।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) April 15, 2026






















