बलिया: 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी समझौते से निपटेंगे विवाद

बलिया

बलिया जनपद के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जनपद न्यायाधीश श्री अनिल कुमार झा के आदेश पर, आगामी 14 मार्च 2026 (शनिवार) को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बलिया जनपद के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जनपद न्यायाधीश श्री अनिल कुमार झा के आदेश पर, आगामी 14 मार्च 2026 (शनिवार) को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

इन मामलों का होगा निस्तारण

लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। मुख्य रूप से:

वित्तीय मामले: बैंक वसूली, चेक बाउंस (धारा 138 NI Act), आयकर और ऋण संबंधी प्रकरण।

पारिवारिक व दीवानी: वैवाहिक विवाद, उत्तराधिकार वाद, किरायेदारी और श्रम संबंधी मामले।

अन्य: मोटर दुर्घटना (MACT), मोबाइल/केबल नेटवर्क विवाद, राजस्व/चकबंदी और शमनीय आपराधिक वाद।

सस्ती और त्वरित न्याय प्रणाली

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री संजय कुमार गोंड ने बताया कि वाद दायर होने से पूर्व (Pre-Litigation) बैंक मामलों का निस्तारण भी इस दिन संभव है। उन्होंने जनसामान्य से अपील की है कि वे इस ‘सस्ती, सुलभ और त्वरित’ न्यायिक प्रक्रिया का लाभ उठाकर अपने पुराने विवादों को हमेशा के लिए समाप्त करें।

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