गोरखपुर-फैजाबाद खंड स्नातक (एमएलसी) निर्वाचन के लिए डीडीयू से 56 पोलिग पार्टियों को किया गया रवाना

Voice of news 24

29Jan2023 20:09PM

गोरखपुर

गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय से 56 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रवाना किया गया डिप्टी डीईओ गोरखपुर राजेश कुमार सिंह एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह जाने वाले सभी पोलिंग बूथों के मतपत्रों को कड़ी सुरक्षा के साथ वाहनों से भेजने का काम कर रहे थे।आज सुबह आठ बजे पोलिंग पार्टियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भेजा गया सोमवार को 8 से 4 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तत्पश्चात मत पेटियों को सील बंद करके गोरखपुर सहित गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन खंड के 17 जिले में पड़े मतपेटियां को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जमा करेंगे 2 फरवरी को प्रातः 8 बजे से मतपत्रों की गिनती प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में प्रारंभ होगी।


सभी जिलों के बूथों पर वहीं के मुख्यालय से पोलिंग पार्टियां रवाना किया गया। गोरखपुर 29 में शहर समेत जनपद में कुल 56 बूथ बनाए गए हैं। 64 पोलिंग पार्टियां बनाई गई 56 पोलिग पार्टी को रवाना किया गया 8 पोलिग पार्टी रिजर्व रखी गई हैं। एक पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी समेत चार कर्मचारी होंगे।सुबह आठ बजे से सभी पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना किया गया। प्रत्येक बूथ के लिए एक गाड़ी लगाई गई है, जो पोलिंग पार्टियों को विश्वविद्यालय से लेकर गई और मतदान के बाद बूथों से यहां दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में पेटियों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाएगा 17 जिलों में कुल 321 बूथ बनाए गए हैं। इनमें गोरखपुर में 56 बूथ हैं। बैलेट बाक्स से मतदान कराया जाएगा। मतदान के लिए मुहर का इस्तेमाल नहीं होगा। वरीयता देने के लिए पेन उपलब्ध कराया जाएगा। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तहत आने वाले कुल 17 जिलों से 2.48 लाख वोटर, प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगे। इनमें 1.64 लाख पुरुष तो 84 हजार महिला मतदाता शामिल हैं।

एक पहचान पत्र रखना अनिवार्य

मतदान के समय मतदाता को इनमे से कोई एक पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केंद्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/पार्षदों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओं, जिसमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाणपत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

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