यूपी सरकार ने शुरू की वर्ष 2026-27 के लिए युवा स्वरोजगार योजनाएं: ₹25 लाख तक का ऋण और 25% तक सब्सिडी उपलब्ध

बुलन्दशहर

बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के नवयुवकों और बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए दो बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के नवयुवकों और बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए दो बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, बुलन्दशहर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इच्छुक अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल http://www.diupmsme.upsdsc.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन दर्ज करा सकते हैं।

1. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्थानीय स्तर पर उद्योग और सेवा क्षेत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

ऋण सीमा: उद्योग (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र के लिए अधिकतम ₹25 लाख और सेवा (सर्विस) क्षेत्र के लिए ₹10 लाख तक का लोन राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से मुहैया कराया जाएगा।

सब्सिडी (अनुदान): राज्य सरकार परियोजना की कुल लागत पर 25 प्रतिशत तक का मार्जिन मनी अनुदान (सब्सिडी) देगी।

पात्रता व आयु: आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता के रूप में न्यूनतम हाईस्कूल (10वीं) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

2. एक जनपद एक उत्पाद योजना

जनपद के पारंपरिक और चिन्हित विशिष्ट उत्पादों (जैसे बुलंदशहर के लिए पॉटरी आदि) को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने और इससे जुड़े हुनरमंदों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए यह योजना संचालित है।

ऋण सीमा: इस योजना के तहत ₹2 करोड़ तक की परियोजनाएं (प्रोजेक्ट कॉस्ट) स्वीकार की जाएंगी। ₹2 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं पर यह लाभ देय नहीं होगा।

सब्सिडी (अनुदान): लाभार्थियों को कुल प्रोजेक्ट लागत का 10 से 25 प्रतिशत तक का वित्तीय अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा।

पात्रता व आयु: इस योजना में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

केवल ऑनलाइन स्वीकार होंगे आवेदन, उपायुक्त उद्योग ने दी जानकारी

जिला उपायुक्त उद्योग धनंजय सिंह ने विस्तृत जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि दोनों ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, आवेदकों को केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही फॉर्म भरना होगा।

उन्होंने युवाओं से अपील की है कि यदि आवेदन प्रक्रिया या योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की अन्य तकनीकी जानकारी या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, बुलन्दशहर के कार्यालय में जाकर सीधे संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

 

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