देवरिया
देवरिया जनपद के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी के दौरान शारीरिक चोट लगने की शिकायत पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की अदालत ने कड़ा संज्ञान लिया है।पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

देवरिया जनपद के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी के दौरान शारीरिक चोट लगने की शिकायत पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की अदालत ने कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने देवरिया के पुलिस अधीक्षक (SP) को 10 दिन के भीतर मामले की निष्पक्ष जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
अमिताभ ठाकुर को औद्योगिक प्लॉट की खरीद-बिक्री में जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में पेशी के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के समय पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया, जिससे उन्हें चोटें आईं।
अदालत में प्रस्तुत मेडिको-लीगल रिपोर्ट (MLC) में भी अमिताभ ठाकुर के शरीर पर दो चोटें दर्ज हैं, जो किसी कठोर वस्तु से लगी हुई और ताजा बताई गई हैं। कोर्ट ने कहा कि बल प्रयोग के आरोप संवेदनशील हैं और इनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
SP को अपने स्तर से जांच कर तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट देने को कहा गया है। यह आदेश पुलिस विभाग पर जांच का दबाव बढ़ाएगा।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) December 12, 2025























