
बुलंदशहर

3 दिसंबर 2018 को हुई बुलंदशहर हिंसा मामले में कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट

बुलंदशहर:3 दिसंबर 2018 को हुई बुलंदशहर हिंसा मामले में कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है।अदालत ने शुक्रवार को लगभग साढ़े छह साल की सुनवाई के बाद उन्मादी भीड़ की हिंसा के मामले में 38 दोषियों को सजा सुनाई है। इसमें स्याना के कोतवाल सुबोध कुमार की हत्या के मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास एवं बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
यह हिंसा स्याना तहसील के महाव गांव में गोवंश के अवशेष मिलने के बाद भड़की थी। गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी को फूंक दिया था और कई वाहनों को आग लगा दी थी, जिसके बाद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी।
सजा पाने वालों में ये नाम शामिल हैं:
उम्रकैद की सजा (इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या के मामले में)
प्रशांत नट
डेविड
राहुल
जॉनी चौधरी
लोकेंद्र
7-7 साल की सजा (हिंसा और आगजनी के मामले में):
योगेश राज (जिला पंचायत सदस्य)
सचिन अहलावत (भाजपा मंडल अध्यक्ष)
पवन राजपूत (आरएसएस नगर कार्यवाह)
शिखर अग्रवाल (निषाद पार्टी नेता)
इनके अलावा 29 अन्य लोगों को भी सजा सुनाई गई है।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) August 1, 2025







