औरैया
औरैया जनपद के विशेष न्यायाधीश (गैंग्स्टर एक्ट) अतीक उद्दीन की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बेला थाना क्षेत्र के अपराधी को सजा सुनाई है। पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

औरैया जनपद के विशेष न्यायाधीश (गैंग्स्टर एक्ट) अतीक उद्दीन की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बेला थाना क्षेत्र के अपराधी को सजा सुनाई है। दोषी अभिषेक उर्फ अवधेश को जुर्म कबूल करने के आधार पर तीन वर्ष के कठोर कारावास और पाँच हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है।
क्या था मामला?
बिधूना के पुर्वा उम्मेद निवासी अभिषेक के खिलाफ बेला पुलिस ने गैंग्स्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। वह 20 जनवरी 2021 से जिला कारागार में बंद था। मुकदमे के दौरान आरोपी ने अपनी गरीबी और परिवार की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कोर्ट में जुर्म कबूलने का प्रार्थना पत्र दिया और भविष्य में अपराध न करने की कसम खाई।
रिहाई की बनी स्थिति
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी चन्द्रभूषण तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी के आवेदन पर उदार रुख अपनाया। चूंकि अभिषेक पहले ही 5 वर्ष 1 माह से अधिक की अवधि जेल में बिता चुका है और कोर्ट ने सजा केवल 3 वर्ष की सुनाई है, इसलिए जेल में बिताई गई अतिरिक्त अवधि को सजा में समायोजित (Adjust) किया जाएगा। इसके चलते अब अभिषेक की जेल से तत्काल रिहाई संभव हो गई है।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) February 22, 2026























