सिद्धार्थनगर: करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 शातिर अपराधी गिरफ्तार

सिद्धार्थनगर

उत्तर प्रदेश की सिद्धार्थनगर पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मिली है।पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

उत्तर प्रदेश की सिद्धार्थनगर पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मिली है। थाना कपिलवस्तु पुलिस ने देश के विभिन्न राज्यों में साइबर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों के पास से 1.07 करोड़ रुपये से अधिक के ऑनलाइन फ्रॉड का खुलासा हुआ है।

पोर्टल की शिकायतों से खुला राज

पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जून 2024 में N.C.R.P. (समन्वय पोर्टल) पर इस गिरोह के खिलाफ अलग-अलग राज्यों से कुल 35 शिकायतें दर्ज हुई थीं। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी द्वारा की गई जांच में पता चला कि एक विशेष म्यूल खाता संख्या (00000040548214309) का उपयोग करोड़ों की ठगी के पैसे मंगाने के लिए किया जा रहा था।

करोड़ों का ट्रांजैक्शन और लग्जरी लाइफ

जांच में पुष्टि हुई कि इस गिरोह ने अब तक ₹1,07,03,720 (एक करोड़ सात लाख से अधिक) का फाइनेंशियल फ्रॉड किया है। ठगी गई रकम का उपयोग ये अपराधी अपनी विलासिता और निजी खर्चों के लिए कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से ठगी के पैसों से खरीदी गई सामग्री भी बरामद की है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी सिद्धार्थनगर और नेपाल सीमा से जुड़े क्षेत्रों के रहने वाले हैं:

शहजाद खान (अलीगढ़वा, सिद्धार्थनगर)

आशीष कुमार मिश्रा उर्फ अन्नू (मूल निवासी नेपाल, वर्तमान पता अलीगढ़वा)

परवेज (मूल निवासी नेपाल, वर्तमान पता अलीगढ़वा)

अब्दुल अहद (सरदार नगर, कपिलवस्तु)

मोहम्मद वसीम (अलीगढ़वा, सिद्धार्थनगर)

बरामदगी का विवरण

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से निम्नलिखित सामान बरामद किया:

नकद: ₹98,200

वाहन: 01 मारुति स्विफ्ट कार, 01 मोटरसाइकिल

अन्य: 07 अदद मोबाइल फोन (ठगी में प्रयुक्त)

पुलिस टीम की सराहना

अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद और क्षेत्राधिकारी सदर विश्वजीत सौरयान के मार्गदर्शन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टीम में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी, उ.नि. अखिलेश कुमार मिश्र, सदरूल आलमीन और अन्य आरक्षी शामिल रहे।पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध मु.अ.सं. 85/2025 के तहत धारा 419, 420, 34 भादवि और 66(D) आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है।

 

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