सिद्धार्थनगर: पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट के आरोपियों को तीन वर्ष का कारावास,अर्थदण्ड से भी दण्डित कराया गया

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24Mar2023 22:56PM

सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर: पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के सम्बन्ध में अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 24-03-2023 को सत्र परीक्षण सं. 695/2002 मु.अ.सं. 150/2000 धारा 323,325,504 भा0द0वि0 थाना चिल्हिया से सम्बन्धित अभियुक्तगण उजागिर,भगेलू पुत्रगण सुकई यादव, भज्जन पुत्र रामउजागिर निवासीगण केशारा थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर को प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराया गया । उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण को भज्जन, उजागिर व भगेलू उपरोक्त को माननीय न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/ जेएम सिद्धार्थनगर द्वारा भज्जन को धारा 325 भादवि में 03 वर्ष के कारावास व ₹5,000/- अर्थदण्ड से व उजागिर , भगेलू को एक-एक वर्ष के कारावास व ₹1,000-1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिसमें सरकार की तरफ से पैरवी कुशल पाल सिंह, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी तथा न्यायालय पैरोकार उ0नि0 रामदरश गौतम, थाना चिल्हिया का सराहनीय योगदान रहा ।

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