उत्तर प्रदेश- निकाय चुनाव मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अगली तारीख़ 20 दिसम्बर लगाई रोक

Voice of news 24

14 Dec 2022 17:32 PM

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर 12 दिसम्बर को लगाई गई रोक 20 दिसंबर तक तक जारी रखने का आदेश दिया है। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए, दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा देने के लिए तीन दिन का समय दिए जाने की मांग की जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया।

हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगाई रोक।

कोर्ट ने सरकार को 20 दिसंबर तक निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर अपना जवाब दाखिल करने का दिया समय।

हाई कोर्ट अब 20 दिसंबर को इस मामले की करेगा सुनवाई।

निकाय चुनाव में OBC आरक्षण प्रक्रिया को न अपनाने का लगा है आरोप।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को पालन न करने का है आरोप।

हाईकोर्ट में सरकार अब 20 दिसंबर को निकाय चुनाव में OBC आरक्षण मामले पर रखेगी अपना पक्ष।

सरकार का पक्ष जानने के बाद निकाय चुनाव की घोषणा को लेकर हाई कोर्ट करेगा फैसला।

बीते सोमवार को हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगा दी थी रोक।