तंत्र-मंत्र के चक्कर में मासूम की निर्मम हत्या के मामले में तांत्रिक समेत तीन को आजीवन कारावास,जानिए पूरा मामला

Voice of news 24

26Nov2022 21:04PM

महराजगंज

महराजगंज: श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के ग्राम सोहसा बांसपार में 11 साल पहले हुई मासूम की निर्मम हत्या के मामले में तांत्रिक समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय/विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट पवन कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शासकीय अधिवक्ता सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी के उपस्थित में तीन अभियुक्तों को मामले में दोषी करार दिया है।

अभियुक्तों में मासूम के बड़े मम्मी-पापा व तीसरा तांत्रिक है। उनके खिलाफ आजीवन कारावास की सजा व 1 लाख 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसमें से एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में वादी को भुगतान का आदेश कोर्ट ने दिया है।

जानिए 11 साल पहले का ये मामला

पत्रावली के मुताबिक श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सोहसा बांसपार में 3 जुलाई 2011 को डेढ़ वर्षीय उपेन्द्र उर्फ खुशहाल पुत्र सरवन की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी।इस मामले में मासूम के पिता सरवन ने अपने पिता हरीगुन,
बड़े भाई सुग्रीव व बड़ी भाभी कौशिल्या के अलावा श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के लखिमा बड़ा टोला निवासी तांत्रिक महेश पुत्र धुनधुन के खिलाफ तहरीर दी थी।
जांच के दौरान हत्या की वजह सामने आई कि सरवन के बड़े भाई सुग्रीव व भाभी कौशिल्या की बेटी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। लखिमा बड़ा टोला निवासी तांत्रिक महेश ने सुग्रीव व उसकी पत्नी कौशिल्या को यह विश्वास दिलाया कि सरवन की पत्नी ने उनकी बेटी के उपर तंत्र-मंत्र करा दिया है। इसी की वजह से उसकी तबीयत खराब रहती है।

अंध विश्वास में पड़कर सुग्रीव व कौशिल्या ने तांत्रिक महेश के साथ षड्यंत्र करके डेढ़ वर्षीय मासूम की हत्या कर दी थी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया। विचारण के दौरान एक आरोपित हरीगुन की मौत हो गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी ने नौ गवाहों की गवाही कराई। कोर्ट में तर्क दिया कि अभियुक्तों का यह अपराध गंभीर प्रकृति का है। उन्होंने अधिकतम दंड की मांग की। पत्रावली में दर्ज साक्ष्य व सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट पवन कुमार श्रीवास्तव ने सुग्रीव, कौशिल्या व तांत्रिक महेश को दोषी करार देते हुए उनके खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुग्रीव व कौशिल्या के खिलाफ कुल 50-50 हजार रुपये व महेश के खिलाफ तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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