बलिया: पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारी तेज, नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए निर्देश जारी

बलिया

बलिया जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की आहट के बीच जिला प्रशासन ने मतदाता सूची को दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।

बलिया जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की आहट के बीच जिला प्रशासन ने मतदाता सूची को दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने (परिवर्धन), अशुद्धियों को सुधारने (संशोधन) और अपात्र या मृत मतदाताओं के नाम हटाने (विलोपन) को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

अधिनियम और नियमों के तहत होगी पूरी प्रक्रिया

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-9 (8) के प्राविधानों के अनुसार, किसी भी ग्राम पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद और पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का सुधार, नाम का निष्कासन या नया नाम जोड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित रहता है।

हालांकि, उत्तर प्रदेश पंचायत राज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (पूरक उपबंध) आदेश, 2005 के अंतर्गत यह व्यवस्था दी गई है कि मतदाता सूची में आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं। इसके तहत संबंधित ग्राम पंचायत के किसी भी सामान्य निवासी से प्राप्त होने वाले दावों और आपत्तियों की गहन जांच कराकर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षित रखी जाएगी नई सूचियां, अधिसूचना के बाद होगी ऑनलाइन फीडिंग

जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जोड़े जाने वाले, सुधारे जाने वाले और हटाए जाने वाले नामों की अलग-अलग सूचियां पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएंगी। इसके उपरांत, जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा-9 के तहत निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण की विधिवत अधिसूचना जारी होगी, इन सभी नामों की तत्काल ऑनलाइन डाटा एंट्री कराई जाएगी। इससे सभी पात्र नागरिकों के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो सकेंगे और त्रुटिरहित सूची तैयार होगी।

अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के कड़े निर्देश

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों  और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (पंचायत) को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ बीएलओ और अन्य कर्मचारियों के माध्यम से इस पूरी कवायद को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्धता के साथ पूरा कराएं, ताकि किसी भी पात्र नागरिक का नाम छूटने न पाए और फर्जी नाम सूची से बाहर किए जा सकें।


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