बलिया

बलिया जनपद में दीपावली एवं छठ पर्व को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने तथा पटाखों की सुरक्षित बिक्री सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाया है।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।

बलिया जनपद में दीपावली एवं छठ पर्व को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने तथा पटाखों की सुरक्षित बिक्री सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। शहर में पटाखों की दुकानों के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर को निर्धारित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानेन्द्र सिंह ने शासन की मंशा और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आतिशबाजी बिक्री के संबंध में कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
सिर्फ अधिकृत आवेदकों को मिलेगा लाइसेंस
जिला प्रशासन के निर्देशानुसार, नियमानुसार पात्रता पूरी करने वाले आवेदकों को ही राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में अस्थायी पटाखा दुकान लगाने के लिए अनुज्ञा पत्र (अस्थायी लाइसेंस) जारी किया जाएगा। बिना वैध लाइसेंस के किसी भी व्यक्ति को पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी। अवैध रूप से पटाखा भंडारण या बिक्री करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
पीडब्ल्यूडी तैयार करेगा लेआउट, दुकानों के बीच 3 मीटर की दूरी अनिवार्य
दुकानों के व्यवस्थित संचालन और सुरक्षा को देखते हुए स्थल का लेआउट तैयार करने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) बलिया के अधिशासी अभियंता को सौंपी गई है। सुरक्षा मानकों के तहत
किन्हीं भी दो दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की अनिवार्य दूरी रखी जाएगी।
परिसर में 50 मीटर का खुला क्षेत्र (बफर जोन) सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा ताकि आपात स्थिति में आवागमन बाधित न हो।
अग्निशमन और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन
जिला मजिस्ट्रेट ने दुकानदारों और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि परिसर में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। प्रत्येक दुकान और परिसर में पर्याप्त संख्या में अग्निशामक यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) के साथ पानी और बालू से भरी बाल्टियों की व्यवस्था रखनी होगी।
इसके साथ ही ‘आतिशबाजी नियमावली-2008’ तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइंस का शत-प्रतिशत पालन कराया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल स्वीकृत ‘ग्रीन क्रैकर्स’ की ही बिक्री अनुमन्य होगी, जबकि अत्यधिक ध्वनि व प्रदूषण फैलाने वाले लड़ियों (सीरीज) वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। तय नियमों का उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस तत्काल निरस्त कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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