मऊ

मऊ जनपद के दोहरीघाट थाना क्षेत्र में मारपीट के दौरान हुई गैर इरादतन हत्या के करीब साढ़े 11 साल पुराने मामले में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया।पूरी जानकारी के लिए पढ़िए वाॅइस ऑफ़ न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट।

मऊ जनपद के दोहरीघाट थाना क्षेत्र में मारपीट के दौरान हुई गैर इरादतन हत्या के करीब साढ़े 11 साल पुराने मामले में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जिला जज संजय कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पति-पत्नी समेत सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें आठ-आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने दोषियों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने यह कड़ा फैसला सुनाया। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत परिसर से सभी दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। वर्षों पुराने इस मामले में आए अदालती फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।
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— Voice of News 24 (@VOfnews24) October 23, 2026













