सिद्धार्थनगर: जिलाधिकारी के कड़े तेवर,सड़क सुरक्षा को लेकर कहा- ‘नियम उल्लंघन पर अब कोई ढिलाई नहीं’

सिद्धार्थनगर

स्कूल बसों की फिटनेस जांच अनिवार्य, ओवरलोडिंग पर ‘जीरो टॉलरेंस’; ‘नो हेलमेट–नो पेट्रोल’ सख्ती से लागू होगा।पूरी जानकारी के पढ़िए वाॅयस ऑफ़ न्यूज 24 की खास रिपोर्ट।

सिद्धार्थनगर जनपद में सड़क सुरक्षा से जुड़े बढ़ते खतरों और लगातार सामने आ रही लापरवाहियों के मद्देनजर, जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने आज शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में साफ कर दिया कि अब सड़क नियमों के उल्लंघन पर किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने केवल रिपोर्टिंग तक सीमित न रहते हुए कई कड़े और तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने वाले निर्देश जारी किए।

बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता: स्कूल बसों पर सख्त निर्देश

बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए DM ने जिले की सभी स्कूल बसों की फिटनेस जांच तत्काल कराने का निर्देश दिया। उन्होंने परिवहन विभाग को स्पष्ट आदेश दिया कि बिना फिटनेस और बिना पंजीकरण चल रही बसों को तुरंत बंद किया जाए।

डीएम की दो टूक चेतावनी: “स्कूल प्रबंधन के लिए यह चेतावनी है—कोई भी वाहन नियमविरुद्ध मिला तो सीधे कार्रवाई होगी।”

परमिट और फिटनेस में ढिलाई नहीं: ओवरलोडिंग पर ‘जीरो टॉलरेंस’

परिवहन नियमों के अनुपालन को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए DM ने ARTO (सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी) को निर्देश दिया कि बिना परमिट या परमिट का उल्लंघन कर चलने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई हो और जिले में बिना फिटनेस के कोई भी वाहन न चले।

सड़क दुर्घटनाओं की एक बड़ी वजह बने ओवरलोड वाहनों पर जिलाधिकारी ने ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाने को कहा। ARTO को विशेष अभियान चलाकर ओवरलोडिंग और ओवरस्पीड वाहनों पर चालान करने के साथ ही, आवश्यक होने पर वाहन सीज़ करने तक का निर्देश दिया गया।

ब्लैक स्पॉट्स पर तत्काल सुधार और रिफ्लेक्टर अनिवार्य

दुर्घटना संभावित ‘ब्लैक स्पॉट्स’ में सुधार के लिए लोक निर्माण विभाग और NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के अधिकारियों को चिह्नित स्थानों पर साइन बोर्ड, गति सीमा बोर्ड और चेतावनी चिन्ह लगाने के निर्देश दिए गए।

DM ने जोर देकर कहा, “सड़क संकेतक बोर्ड सिर्फ लगें ही नहीं, साफ-सुथरे और स्पष्ट दिखने चाहिए।”

इसके अतिरिक्त, रात के समय दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

‘नो हेलमेट–नो पेट्रोल’ होगा सख्ती से लागू

यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग पर सख्ती बरतने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेट्रोल पंपों पर “नो हेलमेट–नो पेट्रोल” नियम का सख्ती से पालन कराया जाए। साथ ही, सभी सरकारी कार्यालयों के बाहर हेलमेट जागरूकता बैनर लगाना भी अनिवार्य किया गया है।

NHAI और यातायात विभाग को हाईवे तथा व्यस्त मार्गों के किनारे स्थित स्कूलों में बच्चों एवं अभिभावकों के लिए यातायात जागरूकता कार्यक्रम चलाने का भी आदेश दिया गया है।

बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कमल किशोर, NHAI के अधिशासी अभियंता आर.के. वर्मा, ARTO प्रियंबदा सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

 

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